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काशीपुर। प्रथम अपर सिविल जज ने सड़क दुर्घटना में एक युवक की मृत्यु कारित करने के आरोपी कैंटर चालक को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया है।
जनपद मुरादाबाद के थाना भगतपुर, ग्राम मानपुर दत्त निवासी अनिल मिश्रा पुत्र रामेशवर ने आईटीआई थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 29 अप्रैल 2017 को वह अपने पुत्र अनमोल कुमार मिश्रा के साथ मोटर साईकिल (यूपी 02वी एल 3077) से काशीपुर से वापस अपने घऱ लौट रहा था। बाइक उसका पुत्र अनमोल चला रहा था। शाम करीब सवा छह बजे महुआखेड़ागंज से शिवलालपुर रोड पर मिश्रा फार्म हाउस के पास वह बाइक रुकवाकर सड़क किनारे लघुशंका करने लगा। इसी दौरान विपरीत दिशा से एक कैन्टर (यूपी 21 एएन 7424) के चालक ने तेजी से उसकी बाइक को टक्कर मार दी। जिससे उसका पुत्र अनमोल गम्भीर रुप से घायल हो गया। बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी ट्रैक्टर चालक कुंडा निवासी नसीम पुत्र साबिर के खिलाफ कोर्ट में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। वाद का परीक्षण प्रथम एसीजे दीप्ति पंत की अदालत में हुआ। बचाव पक्ष की ओर से पैरवी धर्मेंद्र तुली एडवोकेट ने की। दोनों पक्षो को सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी कैंटर चालक को दोषमुक्त कर दिया। ‘