काशीपुर। इलेक्ट्रॉनिक शॉप से विद्युत उपकरण चोरी करने के आरोपी को प्रथम एसीजे (जू. डि) कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।
16 नवंबर, 2014 को समीर सिंह ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि बाजपुर रोड पर उनकी ऑरबिट इलेक्ट्रॉनिक के नाम से दुकान है। जिसपर उसके भाई बैठते हैं। 15 नवंबर, 2014 को वह दुकान पर पहुंचे तो ताले टूटे मिले। दुकान से एलईडी, इलेक्ट्रॉनिक चिमनी, जूसर, मिक्सर समेत काफी सामान गायब था। वारदात का खुलासा करते हुए पुलिस ने भरतपुर, गरीनेगी निवासी अमित कुमार पुत्र जबर सिंह को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर चोरी गया सामान बरामद किया था। अभियोग पत्र दायर होने पर अदालत ने आरोपी अमित को कोर्ट में तलब किया। अभियोजन की ओर से कई गवाह परीक्षित कराए गए। बचाव पक्ष की ओर से पैरवी अधिवक्ता धर्मेंद्र तुली एडवोकेट ने की। दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट दीप्ति सिंह ने आरोपी अमित को दोषमुक्त कर दिया।


