काशीपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट विनीत कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने चेक बाउंस के दोषी कांस्टेबल को छह माह की सजा और 8.40 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। दोषी पुलिसकर्मी अल्मोड़ा जिले में तैनात है।
ग्राम ढकिया नंबर एक निवासी राहीलाल पुत्र किशन चंद्र ने अपने अधिवक्ता विरेंद्र कुमार चौहान के माध्यम से धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्रप्रस्तुत किया। जिसमें कहा कि राहीलाल ने जुलाई 2015 में ग्राम शिवनगर, ढकिया नंबर एक निवासी दीवान सिंह पुत्र प्रेम सिंह को 6.50 लाख रुपये उधार दिये। दीवान सिंह ने तीन माह के अंदर रकम वापस करने का वायदा किया। तीन माह बाद रकम वापस मांगने पर दीवान सिंह ने उधार दी गई धनराशि के चार लाख और 2.50 लाख रुपये के दो चेक दे दिये। जो भुगतान के लिये बैंक में लगाने पर बाउंस हो गये। इस पर दीवान सिंह को नोटिस भेजा गया, लेकिन कोईजबाव नहीं मिला। न्यायालय ने अधिवक्ताओं की बहस और पत्रावली में उपनलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद दीवान सिंह को दोष सिद्ध करते हुए छह माह की सजा सुनाई। परिवादी के अधिवक्ता विरेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि दोषी पुलिस कर्मी अल्मोड़ा जिले के दन्या में कांस्टेबल के पद पर तैनात है।


