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आईजीएल का कैमिकल गायब करने के तीन आरोपी दोषमुक्त
19 अक्टूबर को ट्रक से कंटेनर में चीन के लिए लादा गया था माल
काशीपुर, संवाददाता। न्यायिक मजिस्ट्रेट/ द्वितीय एसीजे की अदालत ने आईजीएल कंपनी का आठ ड्रम कैमिकल गायब करने के मामले में तीन आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया है।
बाजपुर रोड स्थित आईजीएल के सुरक्षा अधिकारी पंकजशील ने आईटीआई पुलिस चौकी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि इण्डिया ग्लाइकाे में विभिन्न प्रकार के रासायनिक उत्पादों का निर्माण होता है। जिसकी खपत देश-विदेश में होती है। 19 अक्टूबर, 2006 को उनकी कंपनी से टैक्सोमेस ट्रान्सपोर्ट कम्पनी दिल्ली के माध्यम से ट्रक (यूपी81एन 0-9707) से माल कंटेनर में लादा गया था। यह कैमिकल चीन स्थित कालगेट कम्पनी के लिए भेजा गया था। कन्टेनर के चीन पहुंचने पर पता लगा कि कम्पनी से लादे गए 8 ड्रम में से कैमिकल निकालकर उसमें गन्दा पानी भर दिया गया था। जबकि कन्टेनर को सेन्ट्रल एक्साइज व आईजीएल की ओर से सील किया गया था। चीन की कंपनी काेलगेट इण्डिया के प्रतिनिधि विवेक दीक्षित ने ईमेल से अवगत कराया। तहरीर पर पुलिस ने कन्टेनर के ड्राइवर यूसूफ पुत्र मुस्ताक निवासी ग्राम महेशपुरा थाना रजतपुर जिला
जेपी नगर व ट्रांसपोर्ट कम्पनी के मुनीम दिनेश पुत्र रामपाल सिंह द्वारा ट्रांसपाेर्ट कम्पनी के प्रबंधक रामपाल के खिलाफ केस दर्ज किया था। विवेचना के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ धारा 406, 411, एवं 109 के तहत न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। वाद की सुनवाई एसीजे द्वितीय चेतन गौतम की अदालत में हुई। बचाव पक्ष की ओर से पैरवी धर्मेंद्र तुली एड ने की। दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन कर अदालत ने तीन आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया।