चेक बाउंस के केस में आरोपी को किया दोषमुक्त 

चेक बाउंस के केस में आरोपी को किया दोषमुक्त

  • अधिवक्ता मेहराज खान की दलीलों से छूटा केस

काशीपुर, संवाददाता। चेक बाउंस के एक केस में अदालत ने आरोपी को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।

आरडी खान

नईबस्ती जसपुर निवासी मोहम्मद उमर ने न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में परिवाद प्रस्तुत किया था कि बरखेड़ा पांडे निवासी नामे अली पुत्र शाहिद हुसैन की कुंडेश्वरी ने कारपेंटर की दुकान है। शाहिद उसकी फर्म से लकड़ी, चौखट आदि उधार लेता था। 24 जुलाई, 2018 को उसने उसकी फर्म से करीब 40 हजार रुपए का माल लिया। रकम मांगने पर उसने दो सप्ताह का समय मांगा। तकादा करने पर उसने 40 हजार रुपए की राशि का चेक दिया, जो एक सितंबर, 2018 को खाते में लगाने पर बाउंस हो गया। परिवाद पर सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी को तलब किया। आरोपी की ओर से अधिवक्ता मेहराज खान ने पैरवी की। दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए अदालत ने नामे अली को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।

आरडी खान

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काशीपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट/ सिविल जज (जू. डि) की अदालत ने सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के आरोपी को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।
मोहल्ला कटोराताल निवासी शमशाद पुत्र मोहम्मद दीन ने कुंडा थाना पुलिस को तहरीर दी थी कि वह नैनी पेपर में प्रबंधक के पद पर कार्यरत है। 03 अप्रैल, 2012 को वह अपने सहकर्मी सौरभ श्रीवास्तव के साथ बाइक से काशीपुर आ रहा था। उनके आगे अपनी सेंट्रो कार से रिकवरी प्रबंधक अविनाश पुत्र मोहन लाल जा रहे थे। मुरादाबाद रोड पर बस संख्या यूपी 21 एएन 2256 के चालक ने उनकी सेंट्रो कार को टक्कर मार दी। घायल अविनाश बंसल को अस्पताल पहुंचाया गया। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने केस दर्ज कर बस चालक सम्भल निवासी विजय कुमार शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। चार्जशीट प्रस्तुत होने पर केस की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट/ सिविल जज (जू. डि) की अदालत में हुई। बचाव पक्ष की और से पैरवी अधिवक्ता धर्मेंद्र तुली एडवोकेट ने की। दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए अदालत ने आरोपी को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।

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कार्यालय में घुसकर मारपीट व दस्तावेज फाड़ने का आरोप

काशीपुर। कृषि उत्पादन मंडी समिति के विपणन अधिकारी के साथ मारपीट करने और सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज (जू०डि०) ने कुंडा थाना पुलिस को राइस मिल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष समेत कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
मंडी समिति के मार्केटिंग इंस्पेक्टर अश्वनी वर्मा ने अपने अधिवक्ता रंजीत सिंह एडवोकेट के माध्यम से न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में प्रार्थना पत्र देकर कहा था कि 31 अक्टूबर 2025 को वह अपने कार्यालय में सरकारी कार्य कर रहा था। तभी राइस मिलर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु अरोरा उर्फ सोनू अरोरा अपने भाई लवीश अरोरा, अंकुर कपूर, सुधीर चौधरी व अमित कपूर आदि 20–25 व्यक्तियों की भीड़ के साथ उनके कार्यालय में जबरन घुस आए। आरोप है कि उन्होंने गाली-गलौज की, सरकारी दस्तावेज फाड़े। इन लोगों ने उनके साथ बेरहमी से मारपीट की और कार्यालय में बंद कर जान से मारने की धमकी दी। हमलावरों ने कार्यालय में आग लगाने की भी धमकी दी। हमले में उसे गंभीर चोटें आईं। तहरीर देने पर भी पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। प्रार्थना पत्र पर सुनवाई कर न्यायालय ने कुण्डा थाना पुलिस को आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।

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