वरिष्ठ अधिवक्ता संजीव कुमार आकाश को पितृ शोक… मृत्यु के बाद भी दुनियां को देखती रहेंगी पोशाकी लाल की आँखें


काशीपुर। काशीपुर के वरिष्ठ अधिवक्ता संजीव कुमार आकाश के पिताजी पोशाक लाल जी का लंबी बीमारी के बाद आज निधन हो गया उनके निधन की खबर सुनते ही क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ पड़ी।
बुधवार सायं 5 बजे उनका अंतिम संस्कार किया गया। क्षेत्र के तमाम गणमान्य लोगों एवं जनप्रतिनिधियों सहित भारी संख्या में अधिवक्ताओं ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। पोशाकी लाल के देहावसान के पश्चात उनके पुत्र एडवोकेट संजीव कुमार आकाश व पौत्र आर्यन ने नेत्रदान की सहमति प्रदान कर एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। पोशाकी लाल जी की मृत्यु के बाद भी अब उनकी आंखें दुनिया देखती रहेगीं। उनके नेत्रदान से दो नेत्रहीनों के नेत्र प्रकाशित होंगे और उनके प्रिय जन उनकी स्मृति को अमरत्व प्रदान करेंगे। वसुधैव कुटुम्बकम के दायित्वधारियों की देखरेख में मुरादाबाद आई/नेत्र विभाग की टीम ने कागजी औपचारिकता पूरी कर ब्रह्मलीन पोशाकी लाल जी के शरीर से दान की गई आंखें (कॉर्निया) प्राप्त कीं। वसुधैव कुटुम्बकम् के नेत्रदान प्रकल्प संयोजक सीए सचिन कुमार अग्रवाल ने बताया कि वसुधैव कुटुम्बकम् क्षेत्र के लोगों में नेत्रदान हेतु जागृति लाने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि बहुत से लोग मानते हैं कि नेत्रदान के दौरान उनकी पूरी आंख निकाल दी जाती है, जिससे आंख का सॉकेट खाली रहता है, जो सच नहीं है। आमतौर पर केवल कॉर्निया जो आंख की सबसे बाहरी पर्त होती है, बहुत धीरे से निकाली जाती है। उन्होंने यह भी बताया कि नेत्रदान के लिए जीवित रहते हुए नेत्रदान की कोई घोषणा न करने पर भी किसी के गोलोक गमन के उपरांत भी परिवार जनों की सहमति होने पर भी नेत्रदान हो सकता है।

संस्था के संस्थापक सदस्य अनुज सिंघल ने बताया कि नेत्रदान करने से किसी प्रकार का देह भंग नही होता है। भारत में कॉर्नियल अंधेपन से पीड़ित लोगों की संख्या करीब 1.2 मिलियन है। यह अंधेपन का दूसरा सबसे आम कारण है। हर साल करीब 20,000 से 25,000 नए मामले सामने आते हैं। नेत्रदान करने से ऐसे लोगो को रोशनी मिल सकती है। काशीपुर बार एसोसिएशन ने पोशाकी लाल के निधन पर शोक जताया है। शोक व्यक्त करने वालों में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अवधेश चौबे,उपाध्यक्ष अनूप शर्मा, सचिव नृपेंद्र कुमार चौधरी उपसचिव सूरज कुमार, मनोज जोशी, राजाराम, साधु सिंह, हरी सिंह नेगी,पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र तुली, विपिन कुमार अग्रवाल, सुरेन्द्र सक्सेना, रामकुवर चौहान, सौरभ शर्मा, हिमांशु बिश्नोई, सतपाल बल, दुष्यंत चौहान,कामिनी श्रीवास्तव अविनाश कुमार,अमित गुप्ता अमृत पाल सिंह नरदेव सैनी विवेक मिश्रा महावीर सिंह रोहित नायक शेर सिंह बाजवा रणजीत सिंह सुरेंद्र पाल सिंह मुनिदेव विश्नोई,भास्कर त्यागी रिषभ समर्थ विक्रम पंकुल गुप्ता सुन्दर सिंह कैलाश कुमार प्रशांत रावत विष्णु भटनागर मनेश अग्रवाल आदि पदाधिकारी व सदस्य मौजूद थे।

  • आरडी खान

    आरडी खान

    प्रधान संपादक 8077326105

    यह भी पढ़े

    पेपर मिल प्रबंधक को टक्कर मारने का आरोपी बस चालक दोषमुक्त

    काशीपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट/ सिविल जज (जू. डि) की अदालत ने सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के आरोपी को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।
    मोहल्ला कटोराताल निवासी शमशाद पुत्र मोहम्मद दीन ने कुंडा थाना पुलिस को तहरीर दी थी कि वह नैनी पेपर में प्रबंधक के पद पर कार्यरत है। 03 अप्रैल, 2012 को वह अपने सहकर्मी सौरभ श्रीवास्तव के साथ बाइक से काशीपुर आ रहा था। उनके आगे अपनी सेंट्रो कार से रिकवरी प्रबंधक अविनाश पुत्र मोहन लाल जा रहे थे। मुरादाबाद रोड पर बस संख्या यूपी 21 एएन 2256 के चालक ने उनकी सेंट्रो कार को टक्कर मार दी। घायल अविनाश बंसल को अस्पताल पहुंचाया गया। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने केस दर्ज कर बस चालक सम्भल निवासी विजय कुमार शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। चार्जशीट प्रस्तुत होने पर केस की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट/ सिविल जज (जू. डि) की अदालत में हुई। बचाव पक्ष की और से पैरवी अधिवक्ता धर्मेंद्र तुली एडवोकेट ने की। दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए अदालत ने आरोपी को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।

    मार्केटिंग इंस्पेक्टर से मारपीट के मामले में राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमें के आदेश

    कार्यालय में घुसकर मारपीट व दस्तावेज फाड़ने का आरोप

    काशीपुर। कृषि उत्पादन मंडी समिति के विपणन अधिकारी के साथ मारपीट करने और सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज (जू०डि०) ने कुंडा थाना पुलिस को राइस मिल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष समेत कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
    मंडी समिति के मार्केटिंग इंस्पेक्टर अश्वनी वर्मा ने अपने अधिवक्ता रंजीत सिंह एडवोकेट के माध्यम से न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में प्रार्थना पत्र देकर कहा था कि 31 अक्टूबर 2025 को वह अपने कार्यालय में सरकारी कार्य कर रहा था। तभी राइस मिलर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु अरोरा उर्फ सोनू अरोरा अपने भाई लवीश अरोरा, अंकुर कपूर, सुधीर चौधरी व अमित कपूर आदि 20–25 व्यक्तियों की भीड़ के साथ उनके कार्यालय में जबरन घुस आए। आरोप है कि उन्होंने गाली-गलौज की, सरकारी दस्तावेज फाड़े। इन लोगों ने उनके साथ बेरहमी से मारपीट की और कार्यालय में बंद कर जान से मारने की धमकी दी। हमलावरों ने कार्यालय में आग लगाने की भी धमकी दी। हमले में उसे गंभीर चोटें आईं। तहरीर देने पर भी पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। प्रार्थना पत्र पर सुनवाई कर न्यायालय ने कुण्डा थाना पुलिस को आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    मनोरंजन

    पेपर मिल प्रबंधक को टक्कर मारने का आरोपी बस चालक दोषमुक्त

    पेपर मिल प्रबंधक को टक्कर मारने का आरोपी बस चालक दोषमुक्त

    मार्केटिंग इंस्पेक्टर से मारपीट के मामले में राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमें के आदेश

    मार्केटिंग इंस्पेक्टर से मारपीट के मामले में राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमें के आदेश

    अधिवक्ता के साथ दुर्व्यवहार के मामले में कार्रवाई की मांग.. आई से मिला बार का प्रतिनिधि मंडल

    देवर पर लगाया दुष्कर्म करने का आरोप, केस दर्ज

    देवर पर लगाया दुष्कर्म करने का आरोप, केस दर्ज

    विधायक चीमा ने किया 21.50 लाख के विकास कार्यों का शिलान्यास

    विधायक चीमा ने किया 21.50 लाख के विकास कार्यों का शिलान्यास

    प्रयागराज विकास प्राधिकरण की पैनल एडवोकेट नियुक्ति हुईं एडवोकेट आर्या गौतम

    प्रयागराज विकास प्राधिकरण की पैनल एडवोकेट नियुक्ति हुईं एडवोकेट आर्या गौतम