काशीपुर। प्रथम एडीजे/एमएसीटी की अदालत ने ई रिक्शा में सवार एक युवती को टक्कर मारकर घायल करने के मामले में कार स्वामी पर साढ़े तीन लाख रूपये की प्रतिपूर्ति आरोपित की है। प्रतिवादी को इस राशि पर सात फीसद ब्याज भी देना होगा।
केलाखेड़ा के ग्राम बाँसखेड़ी निवासी आरती पत्नी दया शंकर ने अपने अधिवक्ता अफसर अली खान के माध्यम से प्रथम एडीजे एमएसीटी की अदालत में परिवाद दायर किया था कि 16 अगस्त, 2019 को वह ई रिक्शा से अपने गांव बाँसखेड़ी जा रही थी। ग्राम शिवपुरी के पास बाजपुर की ओर से अनियंत्रित दिशा से आ रही कार संख्या यूए 06 ई /0288 के चालक ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में वह गंभीर रूप से घायल हो गई। एक निजी अस्पताल में उसका लंबा इलाज चला। आपरेशन के बाद उसके प्लास्टिक की नसे डाली गई और प्लास्टिक सर्जरी भी की गई। इसमें उसका लाखों रूपये खर्च हुआ और इस दौरान वह काम भी नहीं कर सकी। परिवाद में याची ने 20 लाख रुपए की प्रतिपूर्ति दिए जाने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान वाहन का बीमा होना नहीं पाया गया। प्रथम एडीजे/एमएसीटी मनोज गर्व्याल की अदालत ने परिवाद को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए कार स्वामी नानकमत्ता ग्राम सिद्धा नवतीया निवासी भागपत सिंह पुत्र तुलाराम को 3.50 लाख रूपये प्रतिपूर्ति के तौर पर भुगतान करने के आदेश दिए हैं। प्रतिवादी को इस राशि पर सात फीसद ब्याज भी चुकता करना होगा।


