चेक बाउंस के मामले में सजा के खिलाफ अपील खारिज… द्वितीय एसीजे कोर्ट ने सुनाई थी तीन माह की सजा

काशीपुर। चेक बाउंस के मामले में सजा के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका प्रथम एडीजे कोर्ट ने सुनवाई के बाद निरस्त कर दी है। एडीजे कोर्ट ने अवर न्यायालय के सजा के फैसले पर मुहर लगा दी है।
बाजपुर रोड निवासी तुषार कंस्ट्रक्शन के पार्टनर तुषार अग्रवाल ने अपने अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल के माध्यम से अदालत में परिवाद दायर किया था कि शाहजहांपुर निवासी प्रशांत कुमार पुत्र शिव कुमार बाजपुर रोड स्थित एक फैक्ट्री में सुपरवाइजर है। प्रशांत ने उसकी फर्म से समय समय पर उधार लिया। 27 फरवरी,2020 को उसके भुगतान की एवज में आईडीबीआई बैंक की शाखा का दो लाख रुपए का एक चेक दिया, जो कि खाते में लगाने पर बाउंस हो गया। परिवाद पर सुनवाई कर द्वितीय एसीजे की अदालत ने आरोपी प्रशांत को तीन माह के कारावास और 2.40 लाख रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी। निचली अदालत के फैसले को प्रशांत ने प्रथम एडीजे कोर्ट में चुनौती दी। एडवोकेट अमरीश अग्रवाल ने याचिका का विरोध किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद प्रथम एडीजे मनोज गर्व्याल ने याचिका को निरस्त करते हुए अवर न्यायालय के आदेश की पुष्टि कर दी।

  • आरडी खान

    आरडी खान

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