काशीपुर। मामूली कहासुनी में कोर्ट के पास गोली मारकर एक युवक की हत्या करने के आरोपी को द्वितीय एडीजे की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। जबकि मृतक का मोबाइल गायब करने के मामले में भी आरोपी को दो साल की कैद हुई है। अदालत ने आरोपी पर 55 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
पाकीजा कालोनी जसपुरखुर्द निवासी पप्पू पुत्र बुद्धसैन कचहरी परिसर में अधिवक्ताओं के चेम्बर्स की साफ सफाई करने का कार्य करता था। 29 जून 2015 की रात करीब नौ बजे कोर्ट स्थित पीपल के पेड़ के नीचे पप्पू की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसका मोबाइल भी गायब था। इस मामले में मृतक की बहन मंजू ने आईटीआई थाने में हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। केस का खुलासा करते हुए पुलिस ने हत्या करने के आरोपी जसपुरखुर्द निवासी नासिर पुत्र अमीर हुसैन को 02 जुलाई, 2015 को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने आरोपी के पास से मृतक का मोबाइल और हत्या में प्रयुक्त तमंचा भी बरामद कर लिया। इस केस की विवेचना तत्कालीन थाना अध्यक्ष हरेंद्र चौधरी ने की। बाद में यह केस मानव वध सेल को ट्रांसफर कर लिया गया। विवेचना अधिकारी केएस अधिकारी ने आरोपी के खिलाफ धारा 302 व 404 के तहत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। अभियोजन की ओर से एक दर्जन गवाहों को परीक्षित कराया गया। सभी ने अभियोजन के कथानक का समर्थन किया। एफएसएल जांच में हत्या में प्रयुक्त बुलेट बरामद तमंचे से चलने की बात सामने आई। अभियोजन की ओर से पैरवी एडीजीसी रतन सिंह कांबोज ने की। गवाहों और सबूतों का परिशीलन कर अदालत ने आरोपी नासिर को हत्या करने का दोषी करार दिया। द्वितीय एडीजे रितेश श्रीवास्तव की अदालत ने आरोपी को धारा 302 में उम्रकैद और धारा 404 में 2 साल की सजा सुनाई है। साथ ही इन धाराओं में आरोपी पर क्रमश 50 और 05 हजार रुपए का जुर्माना भी डाला है।


