स्टे ऑर्डर की अनदेखी का आरोप, नोटिस जारी

काशीपुर। स्टे ऑर्डर की अनदेखी करने के मामले में अदालत ने नोटिस जारी कर पुलिस अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है। नोटिस पर सुनवाई 25 सितंबर को होगी।
आवास विकास कालोनी निवासी कविता सेठी पत्नी प्रवीन सेठी ने अपने अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल एडवोकेट के माध्यम से सिविल जज (सी.डी.) न्यायालय में दायर वाद किया था कि उनकी भूमि पर रिजवान सैफी कब्जे का प्रयास कर रहा है, जिस पर न्यायालय ने कविता सेठी के पक्ष में स्टे आदेश पारित किया।कविता सेठी के अनुसार जब वह 16 सितंबर को स्टे आदेश लेकर मौके पर पहुंचीं तो पुलिस ने आदेश की अवहेलना करते हुए उनके पुत्र और साथ गये लोगों को थाने ले जाकर उनका पुलिस एक्ट में चालान कर दिया। इसके बाद उपजिलाधिकारी ने भी पुलिस को आदेश अनुपालन का लिखित निर्देश दिया, मगर पुलिस ने आदेश का पालन नहीं किया। कविता सेठी ने संबंधित पुलिस अधिकारियों व रिजवान सैफी के खिलाफ न्यायालय अवमानना याचिका दाखिल की। मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने आईटीआई थानाध्यक्ष, पैगा चौकी प्रभारी व रिजवान को नोटिस जारी कर उन्हें आगामी 25 सितंबर को अपना पक्ष रखने को कहा हैं। वहीं, आईटीआई थाना प्रभारी कुंदन सिंह रौतेला का कहना है कि भूमि संबंधी विवादों का निस्तारण राजस्व विभाग के स्तर से होता है। उनके लिए कब्जा दिलाने से संबंधित कोई आदेश नहीं था। पुलिस का काम शांति व्यवस्था बनाए रखने का है। विवाद होने की स्थिति में उन्होंने दोनों पक्षों को पाबंद मुचलका किया है।

  • आरडी खान

    आरडी खान

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    मंडी समिति के मार्केटिंग इंस्पेक्टर अश्वनी वर्मा ने अपने अधिवक्ता रंजीत सिंह एडवोकेट के माध्यम से न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में प्रार्थना पत्र देकर कहा था कि 31 अक्टूबर 2025 को वह अपने कार्यालय में सरकारी कार्य कर रहा था। तभी राइस मिलर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु अरोरा उर्फ सोनू अरोरा अपने भाई लवीश अरोरा, अंकुर कपूर, सुधीर चौधरी व अमित कपूर आदि 20–25 व्यक्तियों की भीड़ के साथ उनके कार्यालय में जबरन घुस आए। आरोप है कि उन्होंने गाली-गलौज की, सरकारी दस्तावेज फाड़े। इन लोगों ने उनके साथ बेरहमी से मारपीट की और कार्यालय में बंद कर जान से मारने की धमकी दी। हमलावरों ने कार्यालय में आग लगाने की भी धमकी दी। हमले में उसे गंभीर चोटें आईं। तहरीर देने पर भी पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। प्रार्थना पत्र पर सुनवाई कर न्यायालय ने कुण्डा थाना पुलिस को आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।

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