काशीपुर। चेक बाउंस के एक मामले में अदालत ने आरोपी को छः माह की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 5.60 लाख रूपये का जुर्माना भी डाला है।
मोहल्ला टांडा उज्जैन निवासी पूजा चौधरी ने अपने अधिवक्ता धर्मेंद्र तुली के माध्यम से न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में परिवाद दायर किया था कि उसने अपना एक मकान सन् 2021 में बेचा था। आरोपी ढकिया गुलाबो निवासी भारत सिंह पुत्र रामकुमार सिंह के साथ उनके पारिवारिक संबंध थे। भारत ने रूपयों की सख्त जरूरत
बताते हुए उनसे पांच लाख रूपये उधार ले लिए। यह रकम उसने तीन माह में लौटाने का वायदा किया। लेकिन उसने रकम वापस नहीं की। तकादा करने पर आरोपी ने उन्हें
21अप्रैल 2022 को अपने बैंक पंजाब नेशनल बैंक शाखा रामनगर रोड, काशीपुर के अपने खाते का पांच लाख का चेक दिया। जो बैंक में प्रस्तुत करने पर बाउंस हो गया। परिवाद पर सुनवाई कर अदालत ने आरोपी को कोर्ट में तलब किया। परिवादी की ओर से पैरवी अधिवक्ता धर्मेंद्र तुली ने की। संबंधित पक्षों को सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए अदालत ने आरोपी भारत सिंह को एनआई एक्ट का दोषी पाया। न्यायिक मजिस्ट्रेट विनीत कुमार श्रीवास्तव ने आरोपी भारत सिंह को छः माह की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 5.60 लाख रुपए का अर्थदंड भी डाला है।


