चेक बाउंस के मामले में आरोपी को छः माह की सजा, 5.60 लाख का जुर्माना

काशीपुर। चेक बाउंस के एक मामले में अदालत ने आरोपी को छः माह की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 5.60 लाख रूपये का जुर्माना भी डाला है।
मोहल्ला टांडा उज्जैन निवासी पूजा चौधरी ने अपने अधिवक्ता धर्मेंद्र तुली के माध्यम से न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में परिवाद दायर किया था कि उसने अपना एक मकान सन् 2021 में बेचा था। आरोपी ढकिया गुलाबो निवासी भारत सिंह पुत्र रामकुमार सिंह के साथ उनके पारिवारिक संबंध थे। भारत ने रूपयों की सख्त जरूरत
बताते हुए उनसे पांच लाख रूपये उधार ले लिए। यह रकम उसने तीन माह में लौटाने का वायदा किया। लेकिन उसने रकम वापस नहीं की। तकादा करने पर आरोपी ने उन्हें
21अप्रैल 2022 को अपने बैंक पंजाब नेशनल बैंक शाखा रामनगर रोड, काशीपुर के अपने खाते का पांच लाख का चेक दिया। जो बैंक में प्रस्तुत करने पर बाउंस हो गया। परिवाद पर सुनवाई कर अदालत ने आरोपी को कोर्ट में तलब किया। परिवादी की ओर से पैरवी अधिवक्ता धर्मेंद्र तुली ने की। संबंधित पक्षों को सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए अदालत ने आरोपी भारत सिंह को एनआई एक्ट का दोषी पाया। न्यायिक मजिस्ट्रेट विनीत कुमार श्रीवास्तव ने आरोपी भारत सिंह को छः माह की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 5.60 लाख रुपए का अर्थदंड भी डाला है।

  • आरडी खान

    आरडी खान

    प्रधान संपादक 8077326105

    यह भी पढ़े

    पेपर मिल प्रबंधक को टक्कर मारने का आरोपी बस चालक दोषमुक्त

    काशीपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट/ सिविल जज (जू. डि) की अदालत ने सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के आरोपी को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।
    मोहल्ला कटोराताल निवासी शमशाद पुत्र मोहम्मद दीन ने कुंडा थाना पुलिस को तहरीर दी थी कि वह नैनी पेपर में प्रबंधक के पद पर कार्यरत है। 03 अप्रैल, 2012 को वह अपने सहकर्मी सौरभ श्रीवास्तव के साथ बाइक से काशीपुर आ रहा था। उनके आगे अपनी सेंट्रो कार से रिकवरी प्रबंधक अविनाश पुत्र मोहन लाल जा रहे थे। मुरादाबाद रोड पर बस संख्या यूपी 21 एएन 2256 के चालक ने उनकी सेंट्रो कार को टक्कर मार दी। घायल अविनाश बंसल को अस्पताल पहुंचाया गया। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने केस दर्ज कर बस चालक सम्भल निवासी विजय कुमार शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। चार्जशीट प्रस्तुत होने पर केस की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट/ सिविल जज (जू. डि) की अदालत में हुई। बचाव पक्ष की और से पैरवी अधिवक्ता धर्मेंद्र तुली एडवोकेट ने की। दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए अदालत ने आरोपी को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।

    मार्केटिंग इंस्पेक्टर से मारपीट के मामले में राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमें के आदेश

    कार्यालय में घुसकर मारपीट व दस्तावेज फाड़ने का आरोप

    काशीपुर। कृषि उत्पादन मंडी समिति के विपणन अधिकारी के साथ मारपीट करने और सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज (जू०डि०) ने कुंडा थाना पुलिस को राइस मिल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष समेत कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
    मंडी समिति के मार्केटिंग इंस्पेक्टर अश्वनी वर्मा ने अपने अधिवक्ता रंजीत सिंह एडवोकेट के माध्यम से न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में प्रार्थना पत्र देकर कहा था कि 31 अक्टूबर 2025 को वह अपने कार्यालय में सरकारी कार्य कर रहा था। तभी राइस मिलर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु अरोरा उर्फ सोनू अरोरा अपने भाई लवीश अरोरा, अंकुर कपूर, सुधीर चौधरी व अमित कपूर आदि 20–25 व्यक्तियों की भीड़ के साथ उनके कार्यालय में जबरन घुस आए। आरोप है कि उन्होंने गाली-गलौज की, सरकारी दस्तावेज फाड़े। इन लोगों ने उनके साथ बेरहमी से मारपीट की और कार्यालय में बंद कर जान से मारने की धमकी दी। हमलावरों ने कार्यालय में आग लगाने की भी धमकी दी। हमले में उसे गंभीर चोटें आईं। तहरीर देने पर भी पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। प्रार्थना पत्र पर सुनवाई कर न्यायालय ने कुण्डा थाना पुलिस को आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    मनोरंजन

    पेपर मिल प्रबंधक को टक्कर मारने का आरोपी बस चालक दोषमुक्त

    पेपर मिल प्रबंधक को टक्कर मारने का आरोपी बस चालक दोषमुक्त

    मार्केटिंग इंस्पेक्टर से मारपीट के मामले में राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमें के आदेश

    मार्केटिंग इंस्पेक्टर से मारपीट के मामले में राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमें के आदेश

    अधिवक्ता के साथ दुर्व्यवहार के मामले में कार्रवाई की मांग.. आई से मिला बार का प्रतिनिधि मंडल

    देवर पर लगाया दुष्कर्म करने का आरोप, केस दर्ज

    देवर पर लगाया दुष्कर्म करने का आरोप, केस दर्ज

    विधायक चीमा ने किया 21.50 लाख के विकास कार्यों का शिलान्यास

    विधायक चीमा ने किया 21.50 लाख के विकास कार्यों का शिलान्यास

    प्रयागराज विकास प्राधिकरण की पैनल एडवोकेट नियुक्ति हुईं एडवोकेट आर्या गौतम

    प्रयागराज विकास प्राधिकरण की पैनल एडवोकेट नियुक्ति हुईं एडवोकेट आर्या गौतम