
काशीपुर। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर धोखाधड़ी से विवाह पंजीकृत कराने के आरोप में महिला अधिवक्ता समेत पांच लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
ग्राम लालपुर, कुंडा निवासी सचिन कुमार पुत्र महावीर सिंह ने अपने अधिवक्ता संजीव कुमार आकाश के माध्यम से एसीजेएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर कहा है कि 08 अप्रैल,2024 को वह काशीपुर के लॉ कॉलेज जा रहा था। आकांक्षा गार्डन के पास थाना ठाकुद्वारा मुरादाबाद निवासी प्रिंसी, उसके पिता राजेंद्र सिंह, दो भाई अजय व अक्षय आदि जबरदस्ती दबाव बनाकर उसे ठाकुरद्वारा ले गए। जहां उन्होंने अधिवक्ता शशिवाला के कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर उसका विवाह पंजीकृत करा दिया। उसने सूचना अधिकार अधिनियम के तहत विवाह पंजीकरण में लगे दस्तावेजों के बारे में सूचना मांगी तो पता लगा कि विवाह में पंडित की भूमिका निभाने वाला पंडित बाइक मैकेनिक है और रिश्ते में उसके चाचा हैं। इन लोगों ने उसकी झूठी शादी पंजीकृत कराकर धोखाधड़ी की है। प्रार्थना पत्र पर सुनवाई कर अदालत ने पुलिस को पांचों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
पेपर मिल प्रबंधक को टक्कर मारने का आरोपी बस चालक दोषमुक्त
काशीपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट/ सिविल जज (जू. डि) की अदालत ने सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के आरोपी को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।
मोहल्ला कटोराताल निवासी शमशाद पुत्र मोहम्मद दीन ने कुंडा थाना पुलिस को तहरीर दी थी कि वह नैनी पेपर में प्रबंधक के पद पर कार्यरत है। 03 अप्रैल, 2012 को वह अपने सहकर्मी सौरभ श्रीवास्तव के साथ बाइक से काशीपुर आ रहा था। उनके आगे अपनी सेंट्रो कार से रिकवरी प्रबंधक अविनाश पुत्र मोहन लाल जा रहे थे। मुरादाबाद रोड पर बस संख्या यूपी 21 एएन 2256 के चालक ने उनकी सेंट्रो कार को टक्कर मार दी। घायल अविनाश बंसल को अस्पताल पहुंचाया गया। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने केस दर्ज कर बस चालक सम्भल निवासी विजय कुमार शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। चार्जशीट प्रस्तुत होने पर केस की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट/ सिविल जज (जू. डि) की अदालत में हुई। बचाव पक्ष की और से पैरवी अधिवक्ता धर्मेंद्र तुली एडवोकेट ने की। दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए अदालत ने आरोपी को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।



