
काशीपुर। सड़क हादसे में एक महिला की मौत के मामले में द्वितीय एडीजे एमएसीटी की अदालत ने नेशनल इंश्योरेंस बीमा कम्पनी को मृतका आश्रित पति व पुत्र को 7.29 लाख रूपये की प्रतिपूर्ति देने के आदेश दिए हैं।
रमपुरा, कृष्णा कालोनी निवासी मनोरथ लखचौरा ने आईटीआई थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 10 फरवरी,2023 को वह अपनी पत्नी लीलादेवी के साथ अपनी स्कूटी संख्या यू0के0-18 ई-3684 से केन्द्रीय विद्यालय बाजपुर रोड जा रहे थे। दोपहर करीब सवा 12 बजे आईजीएल तिराहे से करीब 100 मीटर पहले ग्राम हेमपुर इस्माईल पर पहुॅंचे। पीछे से एक सीएनजी गैस केन्टर संख्या- यू0के0-06 सी0बी0-6035 के चालक ने उनकी स्कूटी में पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में उसकी पत्नी लीलादेवी बुरी तरह घायल हो गई। घायल लीलादेवी को सरकारी अस्पताल से निजी अस्पताल रैफर कर दिया, जहाॅं ईलाज के दौरान लीलादेवी की मृत्यु हो गई। इस मामले में अधिवक्ता समर्थ विक्रम ने वाहन स्वामी, चालक के अलावा बीमा कम्पनी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ प्रतिपूर्ति के लिए परिवाद प्रस्तुत किया। वाहन 16 अगस्त, 2023 तक बीमित होना पाया गया। परिवाद पर सुनवाई कर द्वितीय एडीजे एमएसीटी रीतेश कुमार श्रीवास्तव ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को परिवादी मनोरथ लखचौरा व उसके पुत्र प्रकाश लखचौरा को 7 लाख 28 हजार,808 रुपए की प्रतिपूर्ति देने के आदेश दिए है। बीमा कम्पनी को इस राशि पर छह फीसद का ब्याज भी देना होगा।


