काशीपुर। द्वितीय एडीजे एमएसीटी की अदालत ने सड़क हादसे में एक युवती की मौत के मामले में वाहन के बीमित होने पर नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को 12.79 लाख रूपये की प्रतिपूर्ति देने के आदेश दिया है। बीमा कंपनी को यह रकम मृतका के आश्रित माता पिता को 6 फीसद ब्याज की दर से देनी होगी।
ग्राम रघुवाला तहसील ठाकुरद्वारा मुरादाबाद निवासी रागिब हुसैन व उसकी पत्नी नाजरा ने अपने अधिवक्ता अफसर अली खान के माध्यम से द्वितीय एडीजे एमएसीटी की अदालत में परिवाद दायर किया था और 28 अप्रैल 2023 को वह अपनी पुत्री कु अक्शा नूर को लेकर मौ .शहजाद के साथ उसकी मोटरसाईकिल से अपने घर आ रही थी। जैसे ही
उनकी मोटरसाईकिल जसपुर ठाकुरद्वारा मार्ग पर परिणय वाटिका के पास पहुॅंची तभी कार संख्या-यूके-18डी-5831 के चालक ने अपनी कार को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए मोटरसाईकिल में टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार तीनों लोगों को गम्भीर चोटें आयी। घायलों को सरकारी अस्पताल,जसपुर ले जाया गया। जहाॅं डॉक्टरों ने अक्शा को मृत घोषित कर दिया। याचिका में कार स्वामी, चालक व बीमा कम्पनी को पक्षकार बनाया गया था। वाहन बीमित होने के कारण अदालत ने बीमा कम्पनी को प्रतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार ठहराया। द्वितीय एडीजे एमएसीटी रीतेश कुमार श्रीवास्तव ने बीमा कम्पनी को मृतका के माता पिता को 12.79 लाख रूपये की प्रतिपूर्ति का भुगतान 6 फीसद ब्याज की दर से करने के आदेश दिए हैं।


