काशीपुर। चेक बाउंस के एक मामले में प्रथम एसीजे की अदालत ने आरोपी को एनआई एक्ट का दोषी करार देते हुए 15 दिन के कारावास और 45 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
महेशपुरा, जीत कालोनी निवासी मथुरा प्रसाद ने अपने अधिवक्ता वीरेंद्र चौहान के माध्यम से प्रथम एसीजे/ न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में परिवाद दायर किया था कि मालधन चौड़ निवासी मोहन राम पुत्र हरीश राम ने 01 अगस्त,2018 को उससे 80 हजार रुपए बिना ब्याज के उधार लिए थे। लेकिन काफी समय तक उसने रकम नहीं लौटाई। तकादा करने पर उसने 27 जुलाई का 80 हजार रूपये की राशि का चेक उत्तराखंड ग्रामीण बैंक शाखा का दिया। जो कि खाते में लगाने पर बाउंस हो गया। नोटिस देने पर आरोपी ने कोई जवाब नहीं दिया। परिवाद पर सुनवाई कर अदालत ने आरोपी को कोर्ट में तलब किया। दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए अदालत ने आरोपी को एनआई एक्ट का दोषी पाया। प्रथम एसीजे/ न्यायिक मजिस्ट्रेट दीप्ति पंत की अदालत ने आरोपी मोहन राम को 15 दिन के साधारण कारावास और 45 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है।


