कांग्रेस नेता रवि पपनै पर हमला करने के दो आरोपी गिरफ्तार, एक फरार


काशीपुर। कांग्रेस नेता रवि पपनै पर बीते दिनों हुए हमले के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं, तीसरा आरोपी अब भी फरार चल रहा है जिसकी तलाश में पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। पुलिस ने बताया कि हमला रंजिशन किया गया था और मुख्य आरोपी अयान शेख एक शातिर अपराधी है, जिसके खिलाफ कई गंभीर मामले पहले से दर्ज हैं।
बतादें कि 16 जून की रात करीब 11 बजे की है जब कांग्रेस के प्रदेश सचिव एवं कुमाऊं आईटी सेल के संयोजक रवि पपनै सैनिक कॉलोनी में कृष्णा हॉस्पिटल के पीछे स्थित फर्नीचर की दुकान के सामने स्लैब पर बैठकर मोबाइल पर वीडियो देख रहे थे। तभी तीन नकाबपोश युवक पीछे से आए और बेल्ट से हमला कर दिया। इस हमले में रवि पपनै को आंख, नाक, होठ, हाथ, पीठ समेत शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई थीं। घटना की तहरीर मिलने के बाद आईटीआई थाना पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 115, 131, 351(2), 352 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। काशीपुर अभय सिंह व सीओ दीपक कुमार के पर्यवेक्षण में दो टीमों का गठन किया गया। टीम ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। जांच में सामने आया कि हमला अयान शेख पुत्र जावेद निवासी कोर्ट के पास जसपुर खुर्द, सौरभ दिवाकर पुत्र स्व. सुरेश दिवाकर निवासी दुर्गा कॉलोनी जसपुर खुर्द, और हर्षित राणा निवासी गढ़वाल सभा जसपुर खुर्द ने किया था। मुख्य आरोपी अयान शेख ने पूछताछ में बताया कि कुछ महीने पहले एक युवक से उसका विवाद हुआ था, जिसमें रवि पपनै ने उस युवक का पक्ष लिया था। इसी बात को लेकर वह रवि से रंजिश रखता था और मौका देखकर हमला कर दिया। शनिवार को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चैती मैदान से अयान शेख और सौरभ दिवाकर को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ कि तीसरा आरोपी हर्षित राणा वारदात के समय बाइक पर बैठा रहा और फिलहाल फरार है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्जकर कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तारी करने वाली टीम में अपर उपनिरीक्षक पुष्कर दत्त भट्ट, कांस्टेबल नीरज शुक्ला और गिरीश विद्यार्थी शामिल रहे।

  • आरडी खान

    आरडी खान

    प्रधान संपादक 8077326105

    यह भी पढ़े

    पेपर मिल प्रबंधक को टक्कर मारने का आरोपी बस चालक दोषमुक्त

    काशीपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट/ सिविल जज (जू. डि) की अदालत ने सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के आरोपी को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।
    मोहल्ला कटोराताल निवासी शमशाद पुत्र मोहम्मद दीन ने कुंडा थाना पुलिस को तहरीर दी थी कि वह नैनी पेपर में प्रबंधक के पद पर कार्यरत है। 03 अप्रैल, 2012 को वह अपने सहकर्मी सौरभ श्रीवास्तव के साथ बाइक से काशीपुर आ रहा था। उनके आगे अपनी सेंट्रो कार से रिकवरी प्रबंधक अविनाश पुत्र मोहन लाल जा रहे थे। मुरादाबाद रोड पर बस संख्या यूपी 21 एएन 2256 के चालक ने उनकी सेंट्रो कार को टक्कर मार दी। घायल अविनाश बंसल को अस्पताल पहुंचाया गया। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने केस दर्ज कर बस चालक सम्भल निवासी विजय कुमार शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। चार्जशीट प्रस्तुत होने पर केस की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट/ सिविल जज (जू. डि) की अदालत में हुई। बचाव पक्ष की और से पैरवी अधिवक्ता धर्मेंद्र तुली एडवोकेट ने की। दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए अदालत ने आरोपी को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।

    मार्केटिंग इंस्पेक्टर से मारपीट के मामले में राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमें के आदेश

    कार्यालय में घुसकर मारपीट व दस्तावेज फाड़ने का आरोप

    काशीपुर। कृषि उत्पादन मंडी समिति के विपणन अधिकारी के साथ मारपीट करने और सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज (जू०डि०) ने कुंडा थाना पुलिस को राइस मिल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष समेत कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
    मंडी समिति के मार्केटिंग इंस्पेक्टर अश्वनी वर्मा ने अपने अधिवक्ता रंजीत सिंह एडवोकेट के माध्यम से न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में प्रार्थना पत्र देकर कहा था कि 31 अक्टूबर 2025 को वह अपने कार्यालय में सरकारी कार्य कर रहा था। तभी राइस मिलर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु अरोरा उर्फ सोनू अरोरा अपने भाई लवीश अरोरा, अंकुर कपूर, सुधीर चौधरी व अमित कपूर आदि 20–25 व्यक्तियों की भीड़ के साथ उनके कार्यालय में जबरन घुस आए। आरोप है कि उन्होंने गाली-गलौज की, सरकारी दस्तावेज फाड़े। इन लोगों ने उनके साथ बेरहमी से मारपीट की और कार्यालय में बंद कर जान से मारने की धमकी दी। हमलावरों ने कार्यालय में आग लगाने की भी धमकी दी। हमले में उसे गंभीर चोटें आईं। तहरीर देने पर भी पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। प्रार्थना पत्र पर सुनवाई कर न्यायालय ने कुण्डा थाना पुलिस को आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    मनोरंजन

    पेपर मिल प्रबंधक को टक्कर मारने का आरोपी बस चालक दोषमुक्त

    पेपर मिल प्रबंधक को टक्कर मारने का आरोपी बस चालक दोषमुक्त

    मार्केटिंग इंस्पेक्टर से मारपीट के मामले में राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमें के आदेश

    मार्केटिंग इंस्पेक्टर से मारपीट के मामले में राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमें के आदेश

    अधिवक्ता के साथ दुर्व्यवहार के मामले में कार्रवाई की मांग.. आई से मिला बार का प्रतिनिधि मंडल

    देवर पर लगाया दुष्कर्म करने का आरोप, केस दर्ज

    देवर पर लगाया दुष्कर्म करने का आरोप, केस दर्ज

    विधायक चीमा ने किया 21.50 लाख के विकास कार्यों का शिलान्यास

    विधायक चीमा ने किया 21.50 लाख के विकास कार्यों का शिलान्यास

    प्रयागराज विकास प्राधिकरण की पैनल एडवोकेट नियुक्ति हुईं एडवोकेट आर्या गौतम

    प्रयागराज विकास प्राधिकरण की पैनल एडवोकेट नियुक्ति हुईं एडवोकेट आर्या गौतम