काशीपुर। एसीजेएम/सिविल जज (सीनियर) डिविजन की अदालत ने चेक बाउंस के मामले में आरोपी को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।
मोहल्ला खालसा निवासी तेजपाल सिंह ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से एसीजेएम की अदालत में परिवाद दायर किया था कि जून 2022 में उसने जसपुरखुर्द निवासी संजीव गुप्ता पुत्र राजेश गुप्ता को 1.60 लाख रूपये उधार दिए थे। लेकिन काफी समय बाद भी उसने रकम नहीं लौटाई। तकादा करने पर आरोपी ने उसे 1.60 लाख रुपए का चेक दिया। यह चेक खाते में लगाने पर बाउंस हो गया। नोटिस देने पर भी आरोपी ने कोई जवाब नहीं दिया। परिवाद पर सुनवाई कर अदालत ने आरोपी को तलब किया। बचाव पक्ष की ओर से पैरवी अधिवक्ता मेहराज खान एड ने की। दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए एसीजेएम/सिविल जज (सीनियर) डिविजन पायल सिंह की अदालत ने आरोपी संजीव गुप्ता को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।


